देहरादून: मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब विवाद पर अपना बड़ा फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया था। सुनवाई के वक्त हाईकोर्ट ने कहा कि, हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। कोर्ट ने ये भी कहा था की, 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता है। स्कूल यूनिफार्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है, जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता है। हिजाब विवाद में कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का कई संगठन विरोध कर रहे है। वहीं, हाई कोर्ट के फैसले से नाराज मुस्लिम समुदाय के नेताओं ने आज कर्नाटक बंद करने का एलान कर दिया है|
Related posts
-
मनोज बाजपेयी ने फैंस को दी खुद के ट्विटर अकाउंट से दूरी बनाने की सलाह, जानिए पूरी बात
देहरादून: अपने बेहतरीन अभिनय के लिए प्रसिद्ध एक्टर मनोज बाजपेयी का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया... -
समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई
देहरादून: सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों से समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिलाने वाली विभिन्न... -
राजोरी आतंकी हमले के विरोध में अखनूर बंद, बीडीसी सदस्यों को हथियार मुहैया कराने की उठी मांग
देहरादून: राजोरी में हुए आतंकी हमले के विरोध में आज अखनूर बंद है। आतंकवाद के विरोध...