हाथरस की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय सतर्क, दिये निर्देश

हाथरस की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय सतर्क, दिये निर्देश

जनपदों में आयोजित कार्यक्रमों को संवेदनशीलता से लेंः अंशुमान

देहरादून। हाथरस की घटना के बाद पुलिस मुख्यालय सर्तक हुआ। अपर पुलिस महानिरीक्षक एपी अंशुमान ने सभी जनपद प्रभारियों को निर्देश दिये हैं कि जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यव्रफमो को संवेदनशीलता से लिया जाये।
आज यहां एपी अंशुमान, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड द्वारा समस्त परिक्षेत्र/जनपद प्रभारियों, पुलिस महानिरीक्षक, सुरक्षा, पुलिस उपमहानिरीक्षक, अपराध एवं कानून व्यवस्था एवं पुलिस अधीक्षक, रेलवेज के साथ वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से समय-समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न मेले, धार्मिक आयोजन एवं अन्य अवसरों पर भीड़ प्रबन्धन के दृष्टिगत जनपदों द्वारा की जा रही कार्यवाही की समीक्षा करने के उपरान्त निर्देश दिये गये कि भीड़ प्रबन्धन के दृष्टिगत जनपदो में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों को संवेदनशीलता से लिये जाने, आयोजन हेतु एनओसी दिये जाने से पूर्व थाना प्रभारी द्वारा स्वयं मौके पर जाकर आयोजन स्थल की भीड़ क्षमता, प्रवेशध्निवासी द्वार, पार्किंग आदि का आंकलन करने के उपरान्त ही कार्यक्रम हेतु एनओसी दी जाये, के सम्बन्ध में समस्त थाना प्रभारियों को भली-भांति ब्रीफ कर निर्देशित किया जाये। उन्होंने कहा कि भीड़ प्रबन्धन के दृष्टिगत जनपदों में आयोजित होने वाले विभिन्न मेले, धार्मिक आयोजन एवं अन्य कार्यक्रम अनुमति के उपरान्त ही आयोजित किये जाये, के सम्बन्ध में जनपद के समस्त थाना प्रभारियों को भली-भांति ब्रीफ कर निर्देश निर्गत किये जाये। इसके साथ ही समस्त जनपद प्रभारी अपने-अपने जनपदों में होने वाले छोटे-बड़े आयोजनों के सम्बन्ध में एसओपी तैयार कर यथाशीघ्र पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे। तदोपरान्त पुलिस मुख्यालय द्वारा भीड़ प्रबन्धन हेतु एक विस्तृत एसओपी तैयार कर जनपदों को उपलब्ध करायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपदों में वर्ष में होने वाले समस्त मेले, त्यौहारों एवं अन्य अवसरों पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों का वार्षिक कैलेण्डर तैयार कर उसके अनुरुप समय से आवश्यक पुलिस प्रबन्ध सुनिश्चित कराये जाये। बिना अनुमति के आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के आयोजकों के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि किसी भी मेले एवं धार्मिक आयोजनों की आयोजकों द्वारा 15 दिवस पूर्व अनुमति हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये। साथ ही प्रत्येक आयोजन में भीड़ प्रबन्धन के दृष्टिगत पर्याप्त संख्या में पुलिस प्रबन्ध किये जाये। उन्होंने निर्देश दिये कि जनपदों में व्यवस्थापित आश्रमों एवं मठों के पदाधिकारियों से समन्वय स्थापित कर उनके द्वारा वर्ष में आयोजित किये जाने वाले समस्त कार्यक्रमों का विवरण प्राप्त कर उसके अनुरुप समय से कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें।

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