यातायात पुलिस के सोशल मीडिया सेल द्वारा रेश (rash) ड्राईविंग वाहन संचालित कर अपने ब्लॉग में इस प्रकार की वीडियो अपलोड करनें वालों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु चिन्हित ब्लॉगरों कर कड़ी नजर रखी जा रही है । जिसमें विगत माह एक बाईकर पर पटेलनगर में अभियोग पंजीकृत किया गया था । जिस कारण राईडरों पर सकारात्मक सुधार हो रहा है परन्तु कतिपय राईडर द्वारा इसे गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है जिस क्रम में *बाईक राईडर अगस्त्य चौहान के विरुद्ध थाना क्लेमनटाउन में दिनांक 17/03/2023 को IPC की धारा 268/279/283/287/290/253 में अभियोग पंजीकृत कर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184/190/202/207 में वाहन सीज किया गया है* । उक्त बाईक राईडर द्वारा अपने इस कृत्य के सम्बन्ध में अपने चैनल पर एक वीडियो भी प्रसारित की गयी है तथा आमजन से इस प्रकार तेजी / लापरवाही / मॉडिफाईड साईलेंसर लगाकर वाहन न संचालित किये जाने की अपील की गयी है । इस प्रकार की रश ड्राईविंग की वीडियो का सोशल मीडिया पर प्रसारित करनें से जहां आम-जन में नकारात्मक संदेश प्रसारित हो रहा है वहीं दूसरी ओर मार्ग पर वाहनों के इस प्रकार अवैधानिक कृत्य * (स्टंटबाजी)* से आमजन के जीवन को संकट उत्पन्न होने की भी प्रबल सम्भावना बनी रहती है । इसके अतिरिक्त वाहन चालकों में इस प्रकार की स्टंटबाजी से युवा पीढी के मध्य अनुसरण की बढ़ती प्रवृत्ति का युवाओं के मध्य दुष्प्रचार प्रतिदिन बढ रहा है, जो उचित नहीं है । उक्त के दृष्टिगत यातायात पुलिस देहरादून द्वारा व्यापक जागरुकता एवं चैकिंग अभियान अनवरत जारी है ।
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